अपर सत्र न्यायाधीश, स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने हल्द्वानी के हीरानगर स्थित एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम के साथ वैन में अश्लील हरकत करने वाले चालक-परिचालक को 7-7 साल का कठोर कारावास और 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों ने बच्ची से गलत हरकत करने के साथ मारपीट भी की थी।
एडीजीसी फौजदारी अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया, स्कूल वैन के चालक रतन सिंह निवासी पनियाली मुखानी और परिचालक प्रदीप जोशी मूल निवासी गरुण जैंती अल्मोड़ा और हॉल मुखानी, काठगोदाम थाना क्षेत्र की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते थे। 20 सितम्बर 2018 को बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजनों को मामले का पता चल सका। मामले में परिजनों ने जब तहरीर नहीं दी तो बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए महिला डॉक्टर के पति कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियो को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। मामले में उन्होंने 14 गवाह पेश किए।